दहेज लेना बड़ा अपराध हैं और दहेज़ देना छोटा अपराध हैं लेकिन अब दोनों ही अपराध हैं और इनके लिये सजा दी जाएगी .
दहेज़ कानून में बदलाव आ रहा हैं , जिसके चलते 5000 रूपए से ऊपर के हर गिफ्ट को जो दहेज़ में लिया या दिया जायेगा उसको dowry-prohibition officer. के पास रजिस्टर कराना होगा . ना करने पर 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा .
Dowry Prohibition Act, 1961 में बदलाव लाया जा रहा हैं . पहले दहेज़ लेना और देना अपराध मान कर दोनों को 5 साल की सजा का प्रावधान था अब वो घटा कर 1 साल करने की बात हैं उनके लिये जो देते हैं , जो लेते हैं उनके लिये सजा पांच साल ही रहेगी .
इस समय दहेज़ की परिभाषा हैं as property or gifts given either directly or indirectly at, before or any time after the marriage in connection with the marriage यानी वो उपहार / प्रोपर्टी जो सीधे या किसी भी तरह से शादी के लिये , शादी के समय उस से पहले या बाद में दी जाती हो
इस परिभाषा में बदलाव कर दिया गया हैं जो इस प्रकार हैं "any demand for property or valuable security before, during or after marriage, where the failure to meet such demand would lead to harassment, harm, injury or endanger the woman, or the property or valuable security given or agreed to be given under such threat".
जिस का अर्थ हैं ऐसी कोई भी "मांग " शादी से पहले , बाद मे या शादी के 7 साल के अन्दर , जहां वो मांग पूरा ना किये जाने की स्थिति मे , वधु , विवाहिता का शोषण , मानसिक शोषण हो , उसको चोट पहुचाई जाए या उसकी जिन्दगी को खतरे मे डाला जाये ऐसी सभी "मांग"अब " दहेज़" कहलाएगी
ये पहली बार हुआ हैं की दहेज़ की परिभाषा में स्त्री धन के साथ "हेरास्मेंट " को जोड़ दिया गया हैं .
इसके अलावा नये कानून में जो भी गिफ्ट होंगे , 5000 से ऊपर की राशि के वो रजिस्टर किये जायेगे ताकि महिला को डाइवोर्स का अलगाव के समय उनको अपनी ससुराल . पति से वापस लेने में आसानी हो .
अगर महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अन्दर ही हो जाती हैं और वो नेचूरल देअथ नहीं होती हैं तो जो कुछ उस महिला का हैं उस पर सबसे पहला अधिकार उसके बच्चो का होगा , फिर माँ पिता का . भाई बहिन का , और उसके बाद देश का .
पति को कोई भी अधिकार तभी होगा जब कानून वो अपनी पत्नी की मृत्यु का दोषी नहीं होगा और वो अधिकार बच्चो के अधिकार के साथ ही शामिल होगा .
पिछले एक साल में 8618 महिला की जान गयी हैं दहेज़ की मांग ना पूरी होने के कारण .
कानून में बदलाव जरुरी है क्युकी 1961 से अब तक महिला की स्थिति में ही काफी बदलाव हुआ हैं .दहेज़ आज भी लिया और दिया जाता हैं . पढ़ी लिखी , नौकरी करती लड़की की शादी भी बिना दहेज़ के संभव नहीं होती हैं और डाइवोर्स की स्थिति में बहुत बार ये प्रूव करना कठिन होता हैं की क्या क्या लड़की अपने मायके से लाई थी . नौकरी करती लड़कियों की अपनी आय और सम्पत्ति भी होती हैं जिस पर केवल उनके बच्चे या माता पिटा का ही अधिकार होगा अगर पति को दोषी पाया जाता हैं तो .
कानून में बदलाव से एक सुरक्षा मिलेगी ये सही हैं लेकिन असली बदलाव , असली समानता तभी संभव हैं जब लड़की की शादी और लडके की शादी में कोई भी लेनदेन महज इस लिये ना हो की लडके वालो को तो "मिलता ही हैं " . दोयम की पहली सीढ़ी पर वो लड़की खुद पैर रख ही देती हैं जो दहेज़ के साथ शादी करती हैं और परम्परा की बात कह कर दहेज़ को स्वीकार करती हैं .
अपने समय में गलत परम्परा को स्वीकार करना और बाद मे उसपर जगह जगह बहस करना और उस परम्परा को गलत कहना महज हिपोक्रैसी हैं , एक कम्फर्ट ज़ोन हैं और कुछ नहीं .
अपनी शादी के समय में दहेज़ को "ना करना " सीखिये
दहेज़ कानून में बदलाव आ रहा हैं , जिसके चलते 5000 रूपए से ऊपर के हर गिफ्ट को जो दहेज़ में लिया या दिया जायेगा उसको dowry-prohibition officer. के पास रजिस्टर कराना होगा . ना करने पर 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा .
Dowry Prohibition Act, 1961 में बदलाव लाया जा रहा हैं . पहले दहेज़ लेना और देना अपराध मान कर दोनों को 5 साल की सजा का प्रावधान था अब वो घटा कर 1 साल करने की बात हैं उनके लिये जो देते हैं , जो लेते हैं उनके लिये सजा पांच साल ही रहेगी .
इस समय दहेज़ की परिभाषा हैं as property or gifts given either directly or indirectly at, before or any time after the marriage in connection with the marriage यानी वो उपहार / प्रोपर्टी जो सीधे या किसी भी तरह से शादी के लिये , शादी के समय उस से पहले या बाद में दी जाती हो
इस परिभाषा में बदलाव कर दिया गया हैं जो इस प्रकार हैं "any demand for property or valuable security before, during or after marriage, where the failure to meet such demand would lead to harassment, harm, injury or endanger the woman, or the property or valuable security given or agreed to be given under such threat".
जिस का अर्थ हैं ऐसी कोई भी "मांग " शादी से पहले , बाद मे या शादी के 7 साल के अन्दर , जहां वो मांग पूरा ना किये जाने की स्थिति मे , वधु , विवाहिता का शोषण , मानसिक शोषण हो , उसको चोट पहुचाई जाए या उसकी जिन्दगी को खतरे मे डाला जाये ऐसी सभी "मांग"अब " दहेज़" कहलाएगी
ये पहली बार हुआ हैं की दहेज़ की परिभाषा में स्त्री धन के साथ "हेरास्मेंट " को जोड़ दिया गया हैं .
इसके अलावा नये कानून में जो भी गिफ्ट होंगे , 5000 से ऊपर की राशि के वो रजिस्टर किये जायेगे ताकि महिला को डाइवोर्स का अलगाव के समय उनको अपनी ससुराल . पति से वापस लेने में आसानी हो .
अगर महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अन्दर ही हो जाती हैं और वो नेचूरल देअथ नहीं होती हैं तो जो कुछ उस महिला का हैं उस पर सबसे पहला अधिकार उसके बच्चो का होगा , फिर माँ पिता का . भाई बहिन का , और उसके बाद देश का .
पति को कोई भी अधिकार तभी होगा जब कानून वो अपनी पत्नी की मृत्यु का दोषी नहीं होगा और वो अधिकार बच्चो के अधिकार के साथ ही शामिल होगा .
पिछले एक साल में 8618 महिला की जान गयी हैं दहेज़ की मांग ना पूरी होने के कारण .
कानून में बदलाव जरुरी है क्युकी 1961 से अब तक महिला की स्थिति में ही काफी बदलाव हुआ हैं .दहेज़ आज भी लिया और दिया जाता हैं . पढ़ी लिखी , नौकरी करती लड़की की शादी भी बिना दहेज़ के संभव नहीं होती हैं और डाइवोर्स की स्थिति में बहुत बार ये प्रूव करना कठिन होता हैं की क्या क्या लड़की अपने मायके से लाई थी . नौकरी करती लड़कियों की अपनी आय और सम्पत्ति भी होती हैं जिस पर केवल उनके बच्चे या माता पिटा का ही अधिकार होगा अगर पति को दोषी पाया जाता हैं तो .
कानून में बदलाव से एक सुरक्षा मिलेगी ये सही हैं लेकिन असली बदलाव , असली समानता तभी संभव हैं जब लड़की की शादी और लडके की शादी में कोई भी लेनदेन महज इस लिये ना हो की लडके वालो को तो "मिलता ही हैं " . दोयम की पहली सीढ़ी पर वो लड़की खुद पैर रख ही देती हैं जो दहेज़ के साथ शादी करती हैं और परम्परा की बात कह कर दहेज़ को स्वीकार करती हैं .
अपने समय में गलत परम्परा को स्वीकार करना और बाद मे उसपर जगह जगह बहस करना और उस परम्परा को गलत कहना महज हिपोक्रैसी हैं , एक कम्फर्ट ज़ोन हैं और कुछ नहीं .
अपनी शादी के समय में दहेज़ को "ना करना " सीखिये
good start,
ReplyDeleteघूम फिर कर बात वही आ जाती है की सिर्फ कानून बनने से क्या होता है सामाजिक समस्याओ को हम कानून बना कर नहीं रोक सकते है | यदि पुराने कानून की बात करे तो इसी ब्लॉग पर एक बहस में कहा गया की दहेज़ के ९९% केस झूठे होते है, साफ है लोग इन कानूनों पर विश्वास ही नहीं करते है | उस पर से आप ने जो रजिस्टेशन वाली बात कही है ये तो और भी मुश्किल खड़ा कर देगा बेटियों के पिता को कौन है जो अपने बेटी को दिये जा रहे समान का रजिस्टेशन करायेगा और जब नहीं कराया तो कोई दहेज़ का केस बनता है तो तो बेचारा ये साबित ही नहीं कर पायेगा की उसने मोटा दहेज़ दिया था उलटा पुलिस उसे ही परेशान करेगी की रजिस्टेशन न कर उसने गैर क़ानूनी काम किया है | कानून कोई भी वो यदि ठीक से लागु भर हो जाये देश में तो किसी बदलाव या नये कानून को बनाने की जरुरत ही ना पड़े |
ReplyDeleteकानून मे तकनीकी बदलाव से तो कुछ फर्क नही पडेगा लेकिन आपका कहना सही है कि अपने समय में ही लडके लडकी दहेज न लें या दें तो ही बदलाव आ सकता है।पर इसके लिए तैयार कितने है दहेज इस तरह से व्यवस्था या परम्परा का हिस्सा हो चुका है जैसे कि खुद विवाह ।यहा तक कि हमारी जाति में तो दहेज के अलावा भी भात जैसी परंपरा है और इसमें भी लगभग इतना ही धन लिया जाता है जितना दहेज में बल्कि इसे प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है।
ReplyDeleteजो जानकारी आपने दी है उसमे संपत्ति के स्वामित्व को लेकर किए गए बदलाव सही है।
Wow. This was much needed. I think we also need for girls to know that they have equal rights on their parents' property, and only they or their children, not their husband or his family have any right on what they inherit.
ReplyDeleteकानून नहीं लोगों की मानसिकता बदलनी होगी...
ReplyDelete