आज दो समाचार पढ़े हैं आप सब से बाँट रही हूँ
पहला समाचार
बहुत जल्दी महिला के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा . कोर्ट से ये आर्डर शीघ्र पास होने जा रहा हैं . मुझे तब बड़ा अजीब लगा था जब महिला के लिये इसको अनिवार्य नहीं किया गया था . पता नहीं क्या कारण रहा होगा , कभी किसी से बात हुई तो हमेशा यही कहा गया की शायद महिला सुंदर दिखने के कारण इसको पहनना ना पसंद करे . वैसे सिख मजहब की अनुयायी महिला के लिये भी ये पहनना अनिवार्य नहीं हैं , उसको भी कर ही देना चाहिये .
जीवन हैं तो सब कुछ हैं
दूसरा समाचार
अब १८ साल से कम आयु के स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना कानून अपराध होगा और उसकी सजा ७ वर्ष होगे . अभी ये महज १६ वर्ष था और इसके बाद सहज सहमति का तर्क माना जाता था . रेप कर के बहुत से अपराधी बच जाते थे क्युकी सहज सहमति के चलते रेप विक्टिम को ही कटघरे मे खडा कर दिया जाता था .
इस कानून को लाना इस लिये भी जरुरी माना जा रहा हैं क्युकी बहुत से बच्चो का यौन शोषण होता हैं , घर में लोग कम आयु के बच्चो से ना केवल काम कराते हैं उनका यौन शोषण भी करते हैं . अब ये सब कानून ७ वर्ष की जेल के प्रावधान में आ जाएगा
पहला समाचार
बहुत जल्दी महिला के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा . कोर्ट से ये आर्डर शीघ्र पास होने जा रहा हैं . मुझे तब बड़ा अजीब लगा था जब महिला के लिये इसको अनिवार्य नहीं किया गया था . पता नहीं क्या कारण रहा होगा , कभी किसी से बात हुई तो हमेशा यही कहा गया की शायद महिला सुंदर दिखने के कारण इसको पहनना ना पसंद करे . वैसे सिख मजहब की अनुयायी महिला के लिये भी ये पहनना अनिवार्य नहीं हैं , उसको भी कर ही देना चाहिये .
जीवन हैं तो सब कुछ हैं
दूसरा समाचार
अब १८ साल से कम आयु के स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना कानून अपराध होगा और उसकी सजा ७ वर्ष होगे . अभी ये महज १६ वर्ष था और इसके बाद सहज सहमति का तर्क माना जाता था . रेप कर के बहुत से अपराधी बच जाते थे क्युकी सहज सहमति के चलते रेप विक्टिम को ही कटघरे मे खडा कर दिया जाता था .
इस कानून को लाना इस लिये भी जरुरी माना जा रहा हैं क्युकी बहुत से बच्चो का यौन शोषण होता हैं , घर में लोग कम आयु के बच्चो से ना केवल काम कराते हैं उनका यौन शोषण भी करते हैं . अब ये सब कानून ७ वर्ष की जेल के प्रावधान में आ जाएगा
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अच्छा लेख है।
ReplyDeleteदिल्ली में ये अब हुआ है?
ReplyDeleteहमारे शहर में पहले से ही पिछली सीट पर बैठी महिला को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य हैं.सिख महिलाओं को अलग से पहचानना मुश्किल हैं इसलिए सभी महिलाओं के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया गया था क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में सिक्ख महिलाओं की संख्या अच्छी खासी हैं.हालाँकि पुलिस बहुत पहले से महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की बात कर रही थी.ये अच्छा कदम हैं.दूसरा समाचार भी सुखद है.
Nice information.
ReplyDeleteमैं आपके पहली बात से सहमत हूं और दूसरी से असहमत।
ReplyDeleteअसहमत इसलिए कि मै रोज रोज देखता हूं कि कम उम्र की लड़की भी प्रेम में पड़कर शारीरीक संबंध बना लेती है पर जब मामला सामने आता है तो लड़को को बलात्कार के जुर्म में अंदर किया जाता है। यह एक गंभीर समस्या है।
अभी तीन दिन पहले ही एक बाक्या मेरे सामने आया जिसमें 14 साल की लड़की प्रेमी के साथ घर से भाग गई वहीं भी गांव की अनपढ़...पुर्ण विवरण का लिंक यह रहा---https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417653188264163&set=a.104265519602933.9815.100000584566579&type=1&theater
सवाल यही तो है कि उम्र की सीमा बढ़ा देने भर से इस समस्या का हल हो जाएगा?
कम उम्र यानी जो १८ वर्ष से कम हैं उनके साथ अगर कोई १८ वर्ष से ऊपर का व्यक्ति सम्बन्ध रखता हैं तो गलती उसकी ही मानी जायेगी क्युकी कम उम्र यानी अपरिपक्व
Deleteक़ानून बनने के साथ ही यदि समाज में जागरूकता आये और सोच अच्छी बन जाय तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं थी.. धीरे धीरे ही सही इससे कुछ सुधार तो आएगा ही ..
ReplyDeleteबहुत बढ़िया जानकारी ..आभार
नारी इन टेस्टिंग...ओह!! कायनात आने को है!! :)....कमेंट आज की हमारी वाणी से आ कर है :)
ReplyDeleteयदि लड़का और लड़की दोनों कम उम्र के हों तो क्या तब भी उन्हें सजा होनी चाहिए? मेरे विचार मैं सिर्फ यदि लड़की नाबालिग, १६ या १७ और आदमी बालिग या उससे तीन साल से ज्यादा बड़ा हो (१९, २०,२१, २२ या अधिक) तो रेप समझा जाना चाहिए, यदि लड़की सोलह और लड़का १५, १६, १७, १८ का हो तो दोनों ही अपरिपक्व समझे जाने चाहियें..
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