सेंट्रल गवर्मेंट , राज्य सरकारों के साथ मिल कर एक कानून बनाए जाने पर विचार कर रही हैं जिसके तहत "एक विवाहिता " अगर अपने पति के अलावा किसी गैर पुरूष से सम्बन्ध बनाती हैं तो वो कानून दंडनिये अपराध होगा । लेकिन वूमन सैल इस का विरोध कर रहा हैं { क्यूँ इसका कोई जिक्र अखबार की सूचना मे नहीं था सो नहीं बता सकती } ।
अभी तक ये कानून केवल "विवाहित पुरुषों" पर लागू था । अगर कोई विवाहित पुरूष , अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पर स्त्री से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता हैं तो वो कानून दंडनिये अपराध होता हैं ।
हमारे देश की त्रासदी ये हैं की यहाँ कानून मे तो गुनाहगार को सजा देने का प्रावधान हैं पर समाज मे सजा उसको दी जाती हैं जो गुनाह नहीं करता हैं।
जैसे एक विवाहित पुरूष / स्त्री जो विवाह के बाहर शारीरिक सम्बन्ध बनाते हैं कानून उन्हें दोषी मानता हैं और सजा का प्रावधान रखता हैं
लेकिन हमारा समाज दोषी मानता हैं उस स्त्री या पुरूष को जो विवाहित नहीं हैं पर जिसके साथ एक विवाहित पुरूष /स्त्री सम्बन्ध बनाते हैं ।
एक अविवाहित पुरूष या स्त्री को दोषी माना जाता हैं किसी की शादी के बीच मे आने के लिये जबकि शादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल और केवल पति - पत्नी की होती हैं । जिस दिन कोई भी पति या पत्नी अपनी शादी से बाहर जा कर मानसिक या शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं शादी उसी दिन ख़तम हो जाती हैं लेकिन उसको ख़तम होने का दोष समाज कभी उनको नहीं देता बल्कि इसे केवल और केवल एक गलती माना जाता हैं ।
क्यूँ हमारे समाज के नियम हमारे कानून के नियम से अलग हैं । क्यूँ हम दंडनिये अपराध को केवल "एक गलती कह कर छोड़ देते हैं ।
अब आप अगर आप का मन कह रहा हैं की परिवार भी तो बचाना हैं , बच्चो का भी तो सोचना हैं तो आप इस आलेख को भी पढ़े लिंक १
और कैसे एक ख़बर भ्रान्ति और मजाक बनती हैं जानना हो तो ये पढ़े लिंक २ ये उन लोगो के विचार हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी तोर से मान्यता देने के सख्त खिलाफ हैं ।
यह खबर मैंने भी पढ़ी । चोरी, डाके, रिश्वत, काले धंधों को तो हम रोक नहीं सकते परन्तु व्यक्ति के नितान्त निजी मामलों में तो टाँग अड़ा ही सकते हैं । पुरुष को यदि किसी अन्य से सम्बन्ध बनाना हो और उसे कानूनी तौर पर सही भी ठहराना हो तो धर्म तो बदल सकता है । स्त्री द्रोपदी, कुन्ती के देश में ही यह सब नहीं कर सकती । उसे कटघरे में खड़ा किया जा सकता है । वैसे क्या यही बहुत नहीं है कि इस समाज में उसे जन्म दिया गया और पाल पोस कर बड़ा किया गया क्योंकि यह भाग्य भी बहुत सी स्त्रियों को नहीं मिलता । खैर, जो भी हो, मुझे लगता है कि निजी नैतिकता निजी ही होनी चाहिए । यदि पति पत्नी को आपत्ति न हो तो जब तक बड़े गुनहगारों के लिए अदालतों के पास समय नहीं है तब तक तो इस पर कार्यवाही करने को स्थगित किया ही जा सकता था । कानून बनाना सबसे सरल काम है, उसपर चलना व चलाना सबसे कठिन है । अभी तो देश की अदालतें करोड़ों टंगे हुए मामलों को ही निपटा लें तो बहुत होगा ।
ReplyDeleteघुघूती बासूती
निजी नैतिकता निजी ही होनी चाहिए ...घघूति जी के इस कथन से सहमत
ReplyDeleteइस कानून का छिद्रान्वेषन करने की जरूरत ही क्या है? निजी और सावॆजनिक नैतिकता की बात भी समझ से परे है। नैतिकता अपने आप में एक दायित्व है, जिसे घर बाहर दोनों जगह निभाना ही चाहिए। इस दायित्व का निवॆहन न करने से अगर कोई प्रताड़ित होता हो तो यह सजा योग्य अपराध भी माना जाना चाहिए। और समानता के इस युग में किसी भी मामले में स्त्री-पुरुष का भेद तो नहीं होना चाहिए।
ReplyDeleteमुझे लगता है इस सम्बन्ध में वर्तमान कानून और प्रस्तावित कानून को गलत समझा गया है। वैसे विवाह संबंधी अपराधो में आईपीसी की धारा 493 से 498 तक में से केवल 493 और 495 में सात वर्ष तक से अधिक की सजा है, और केवल 493 के अलावा सभी जमानतीय अपराध हैं।
ReplyDeleteजहाँ तक परिवार और समाज जिस तरीके से देश में व्यवहार कर रहा है उस के अनेक स्तर हैं। कोई एक सामान्य मान्यता और व्यवहार नहीं है। हम जब बात करते हैं तो सामान्यतः मध्यवर्ग की बात करते हैं।
क़ानून तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान होना चाहिए.जीवन साथी (स्त्री/पुरुष ) के अनैतिक संबंधों के बाद भी विवाह को बनाए रखना भारतीय समाज की खूबी है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए,लेकिन एक सीमा निर्धारित करते हुए. मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसा उदाहरण देखा है जहाँ इन्हीं कारणों से विवाह टूटने के कगार पर था,किंतु पति पत्नी के बीच हुए खुले सम्वाद और समझदारी से न केवल परिवार बचा अपितु वह अब खुशहाल परिवार है. इस केस में विवाह टूटने पर वे दो अबोध बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते जो निर्दोष थे.
ReplyDeleteघुघूती बासूती का यह तर्क मेरी समझ में नही आया " मुझे लगता है कि निजी नैतिकता निजी ही होनी चाहिए । यदि पति पत्नी को आपत्ति न हो तो जब तक बड़े गुनहगारों के लिए अदालतों के पास समय नहीं है तब तक तो इस पर कार्यवाही करने को स्थगित किया ही जा सकता था।"
ReplyDeleteनैतिकता निजी नही होती सदैव सामाजिक होती है ; कोई भी अनैतिक कार्य जिसमें पति -पत्नी किसहमति होगी अदालत में आयेगा कि क्यों ? समाज सदैव निज -निज लोगों को मिल कर ही बनता है , इससे अच्छा होगा कि जिन समाज को दूसरी विवाह /शादी कानूनन प्रतिबंधित है वहाँ दूसरे विवाह कि अनुमति देदी जाए '| दूसरा विवाह आज के क़ानून से गैर कानूनी है , पर इन कानूनों के आने से पूर्व तो होते हिथे , और इसमं अनैतिक क्या है मैं नही समझ पाता पतनी को धोखा अविश्वास के कुहासे से जीना से तो यही अच्छा है ,|मानसिक तनाव में जीने से तो समाज मुक्त होगा , लोगों को आपणे आप को ही धोखा देने के लिए झूठा धर्म परिवर्तन तो नही ही करना पडेगा ,[ इस विषय पर नारी पर नही सामान्य स्तर के ब्लॉग पर खुली चर्चा होनी चाहिए और इसमे एक चार्चा तय कर लें कि आरम्भ किस के ब्लॉग से हो फ़िर जिस क्रम में लोग उस पर संक्षिप्त टिप्पणी दें उसी क्रम में वे अपने ब्लॉग पर विस्तार से उस पर चर्चा करें शीर्षक एक ही रहेगा -[डैश] के साथ क्रम संख्या बदलती रहे ]
घुघूती बासूती का यह तर्क मेरी समझ में नही आया " मुझे लगता है कि निजी नैतिकता निजी ही होनी चाहिए । यदि पति पत्नी को आपत्ति न हो तो जब तक बड़े गुनहगारों के लिए अदालतों के पास समय नहीं है तब तक तो इस पर कार्यवाही करने को स्थगित किया ही जा सकता था।"
ReplyDeleteनैतिकता निजी नही होती सदैव सामाजिक होती है ; कोई भी अनैतिक कार्य जिसमें पति -पत्नी किसहमति होगी अदालत में आयेगा कि क्यों ? समाज सदैव निज -निज लोगों को मिल कर ही बनता है , इससे अच्छा होगा कि जिन समाज को दूसरी विवाह /शादी कानूनन प्रतिबंधित है वहाँ दूसरे विवाह कि अनुमति देदी जाए '| दूसरा विवाह आज के क़ानून से गैर कानूनी है , पर इन कानूनों के आने से पूर्व तो होते हिथे , और इसमं अनैतिक क्या है मैं नही समझ पाता पतनी को धोखा अविश्वास के कुहासे से जीना से तो यही अच्छा है ,|मानसिक तनाव में जीने से तो समाज मुक्त होगा , लोगों को आपणे आप को ही धोखा देने के लिए झूठा धर्म परिवर्तन तो नही ही करना पडेगा ,[ इस विषय पर नारी पर नही सामान्य स्तर के ब्लॉग पर खुली चर्चा होनी चाहिए और इसमे एक चार्चा तय कर लें कि आरम्भ किस के ब्लॉग से हो फ़िर जिस क्रम में लोग उस पर संक्षिप्त टिप्पणी दें उसी क्रम में वे अपने ब्लॉग पर विस्तार से उस पर चर्चा करें शीर्षक एक ही रहेगा -[डैश] के साथ क्रम संख्या बदलती रहे ]