दो महीने पहले पड़ोस मे रह रहे एक परिवार मे उनके छोटे बेटे की २८ वर्ष की उम्र मे कार दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी । लडके की शादी को मात्र एक वर्ष हुआ था और पत्नी की आयु केवल २६ वर्ष हैं । घर मे माता पिता और एक बड़ा भाई उसकी पत्नी और २ बच्चे हैं । इस लडके के कोई भी बच्चा नहीं था ।
१३ दीं बाद बहू अपने मायके वापस चली गयी । शायद अब नहीं आयेगी । घर मे सब अव्यवस्थित हो गया हैं क्युकी बड़ी बहू नौकरी करती हैं और माँ इतने भयंकर डिप्रेशन का शिकार होगई की पिछले हफ्ते उन्होने बालकनी से कूद कर जान देने की कोशिश की । उनकी जान तो नहीं गयी हाँ बालकनी से कूदने की वजहे सेउनको चोट इतनी लगी की हड्डी जुड़वाने के लिये तकरीबन १ लाख रुपया खर्च हुआ और वो ३ महीने तक बिस्तर पर ही रहेगी ।
इस दुर्घटना के बाद भी छोटी बहू घर हैं आई ।
बात करने से पता चला की लडके के बिमा राशि को लेकर मन मुटाव हैं । २० लाख का बीमा हैं जिसकी नॉमिनी उसकी पत्नी हैं । लड़की और उसके घरवाले इस राशि को केवल और केवल लड़की के भविष्य के लिये सुरक्षित रखना चाहते हैं और इस लिये वो ससुराल से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते ।
इस किस्से को यहाँ देने का मतलब दोनों पक्षों की तरफ़ से वाद संवाद नहीं हैं क्युकी हर पक्ष का अपना सोचने का तरीका होता हैं ।
सवाल ये हैं की क्या शादी के बाद माँ पिता का अधिकार अपने पुत्र पर से बिल्कुल ख़तम हो जाता हैं ।?
बीमे की सारी राशि पर केवल और केवल पत्नी का सतत अधिकार क्यों होना चाहिये ??
नोमिनाशन मे क्यूँ नहीं माँ पिता का भी नाम देना चाहिये । भविष्य जितना पत्नी का सुरक्षित करना होता हैं क्या उतना ही माता पिता का भी नहीं करना चाहिये ?
बुढ़ापे मे सन्तान खोने के दुःख असीम होता हैं पर उसके बाद इस मानसिक यंत्रणा को भी झेलना की बहू से मिल भी ना सके केवल इस लिये की बीच मे २० लाख रुपया हैं ?? और कई माँ पिता तो अपनी आय से अधिक अपने बेटो की पढाई पर खर्च करते हैं क्युकी भारतीये परपरा मे वो हैं इस लिये सोचते हैं की बुढापे मे बेटा उनका ख्याल रखेगा ।
क्युकी घटना क्रम मे बेटा बहू हैं इस लिये इस को बेटा बहू कर के दिया हैं अन्यथा ये बात बेटी के संदर्ब मे भी उतनी ही लागू हैं क्युकी बेटी की बिमा पोलिसी मे भी केवल और केवल पति का / बच्चो का ही नाम होता हैं । माँ पिता का नहीं ।
लेख अधूरा लग रहा हैं पर अंत हीन समस्याओं की तरह ही ये भी हो गया हैं ........
बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने बात शुरू की है !!
ReplyDeleteरचना जी,
ReplyDeleteबीमा पालिसी में नॉमिनेशन का अर्थ यह नहीं होता कि मृत्यु के उपरांत सारी राशि का नॉमिनी हकदार है। वस्तुतः नॉमिनी एक ट्रस्टी होता है। बीमित की मृत्यु के उपरांत वह जीवन बीमा से मिलने वाली राशि को ट्रस्टी के रूप में ग्रहण करता है। उस का कर्तव्य है कि वह उस राशि को उत्तराधिकारियों में वितरित कर दे। इस मामले में मृतक की विधवा के साथ साथ मृतक की माँ भी मृतक की संपत्ति की प्रथम श्रेणी की अधिकारिणी है। वह राशि का भाग उसे न मिलने पर दावा कर सकती है।
आप की सूचना के लिए किसी भी पुरुष की मृत्यु के उपरांत पत्नी और बच्चों के साथ उस की माँ प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। लेकिन पिता प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है।
मुझे इस कानून की पूरी जानकारी हैं । सवाल अब भी वही हैं अगर माँ पिता को एक ना मान कर अलग अलग मान ले तो कानून माँ को मिल सकता हैं पिता को नहीं तब पिता क्या करे ? अब जिस किस्से को मैने ऊपर दिया हैं उसमे अगर माँ की मृत्यु हो जाती हैं तो पिता को कुछ भी नहीं मिलेगा और माँ को भी क़ानूनी लड़ाई के बाद मिलेगा । हाँ अगर माँ , दावा करती हैं और सात साल तक उस दावे पर कोई फैसला नहीं होता तो पोलिसी की राशि किसी को नहीं मिलती वो ख़ारिज मानी जाती हैं । कानून सब को पता होते हैं और कानून की लड़ाई कितनी लम्बी होती हैं ये भी सब को पता हैं । तो क्यूँ नहीं नामिनेशन मे अपने माता पिता का नाम भी डाला जाए ???
ReplyDeleteसार्थक प्रश्नों को उठाती पोस्ट, पर क्या अपने यहां कानून इतनी असरदार है ?
ReplyDeleteबात तो अच्छी उठाई है आपने. पर बात यहाँ माँ-बाप बनाम बहू की नहीं है. इसके उलट यह भी हो सकता था कि नॉमिनी माँ-बाप होते और वे बहू को घर से निकाल देते. बात कानून की भी नहीं है. बात यह है कि क्या रिश्ते केवल धन-दौलत के आधार पर बनते-बिगड़ते हैं? क्या भावनाओं और कर्त्तव्यों की कोई जगह नहीं होती? ऐसी घटनाएँ देखकर मन क्षोभ से भर जाता है.
ReplyDeleteरचना,
ReplyDeleteये हमारे समाज की विसंगतियां हैं और इसमें एक केस में देखते हैं तो पहला नामित हैं तो दूसरा पीड़ित होता है लेकिन अगर दूसरे को देखते हैं तो पहला पीड़ित होता है. जहाँ तक बीमा की राशि का सम्बन्ध है तो वह नामित को ही मिलेगी. माता-पिता को मिलने की बात है तो ये भी होता है की पत्नी नामित भी है और पैसा उसे मिलता भी है किन्तु ससुराल वाले उससे छीन लेते हैं और घर से निकल देते हैं. तब? वह पत्नी किसकी जिम्मेदारी है? उसका भविष्य क्या है?
Aapne ek achhi samasya par prakash dala hai.Behtar yehi hoga ki nomination mein un priyajanon ka bhi naam daal diya jaaye jinhe vyakti aarthik suraksha dena chahta hai.
ReplyDeleteसार्थक प्रश्नों को उठाती पोस्ट, पर क्या अपने यहां कानून इतनी असरदार है
ReplyDeleteSANJAY KUMAR
HARYANA
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